नई दिल्ली, मार्च 26 -- डिजिटल भुगतान प्रणाली में बढ़ती धोखाधड़ी मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने इस बाबत दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार,भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से जवाब-तलब किया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने यूपीआई के माध्यम से हो रहे वित्तीय अपराधों पर रोक लगाने व पीड़ितों को शीघ्र धनवापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाने की मांग पर नोटिस जारी किया। पीठ ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार, आरबीआई तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से प्रतिक्रिया मांगी। याचिका पंकज निगम द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामलों में चौंकाने वाली वृद्धि हुई, जिससे आम नागरिको...