यूपी: बिजली बिल में की गई एक्स्ट्रा वसूली गलत, नियामक आयोग ने का फैसला
विशेष संवाददाता, जून 24 -- UP News : नियामक आयोग ने जून के बिजली बिल में अतिरिक्त वसूली पर फैसला सुनाते हुए इसे गलत बताया है। यही नहीं पावर कॉरपोरेशन के जवाब के आधार पर पिछले साल अप्रैल से ही हो रही वसूली को गलत ठहरा दिया है। आयोग के इस फैसले के बाद जुलाई में भी प्रस्तावित 10 प्रतिशत वसूली स्वत: निरस्त हो जाएगी। पावर कॉरपोरेशन ने साफ किया था कि पुराने बकाए के भुगतान की रकम जोड़ने के बाद अधिभार की गणना की गई है। नियामक आयोग ने पुराना बकाया जोड़ने को गलत बताते हुए पावर कॉरपोशन से इस मामले में जवाब मांगा था। नियामक आयोग के इस फैसले से साफ हुआ है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन पिछले 14 महीने से गलत फार्मूले के आधार पर उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार वसूलता रहा है। विद्युत नियामक आयोग ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधन को किसी तरह की गलती न करते हुए नियम...
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