विशेष संवाददाता, मार्च 21 -- UP News: उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में यदि आपकी भी कोई संपत्ति फंसी हुई है तो यह खबर आपके बहुत काम की है। प्राधिकरणों के आवंटियों को देने के लिए प्रदेश में एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लागू कर दी गई है। इस योजना से बिना दंड ब्याज दिए आवंटी अपनी संपत्तियों पर कब्जा पा सकेंगे। नक्शा स्वीकृत होने के बाद 90 दिनों तक पैसा न जमा करने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आवंटियों द्वारा पूर्व में जमा की गई धनराशि ओटीएस गणना में अधिक होने पर वापस नहीं की जाएगी। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद द्वारा शुक्रवार को जारी शासनादेश के मुताबिक ओटीएस योजना का लाभ सभी तरह की संपत्तियों पर मिलेगा। डिफाल्टर आवंटियों से संपत्ति आवंटन की तरह साधारण ब्याज लिया जाएगा। किसी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.