नई दिल्ली, जून 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एस.सी. शर्मा की पीठ ने मल्होत्रा ​​की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि उन पर 'बहुत गंभीर' आरोप हैं और उनके बचाव का मामला ट्रायल (मुकदमे) के दौरान देखा जाएगा। मल्होत्रा ​​के वकील ने दलील दी कि उन्हें 16 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने के बावजूद वह एक साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं।

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