नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर और पत्रकार सावुकू शंकर की तमिलनाडु गुंडा एक्ट के तहत निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, और याचिकाकर्ता को मद्रास हाईकोर्ट से राहत मांगने का निर्देश दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि इस चुनौती की जांच के लिए हाईकोर्ट ही सही मंच होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट से संपर्क किया जाता है, तो वह इस मामले की सुनवाई तेजी से करने पर विचार कर सकता है। यह याचिका शंकर के भतीजे डी. भरत ने दायर की थी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने और गुंडा एक्ट के तहत शंकर के खिलाफ जारी तीसरे हिरासत आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। यह भी पढ़ें- अवैध खनन मामले में दाहू यादव को अग्रिम जमानत देने से हाईकोर्ट का...
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