फिरोजाबाद, जनवरी 31 -- यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस-2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रोक लगा दी। कोर्ट ने यूजीसी के नियमों को प्रथम अस्पष्ट बताते हुए फिलहाल 2012 के पुराने रेगुलेशन लागू रखने का निर्देश दिया है। इस पर छात्रों में भी हर्ष है। छात्र नेता मयंक तिवारी ने कहा यूजीसी की नई गाइड लाइंस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद छात्रों में खुशी की माहौल है। कोर्ट के फैसले से विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को राहत मिली है। यह कानून जाति की खाई बढ़ाने वाला था। जिससे छात्रों पर कई झूठे मुकदमे लग सकते थे। स्वर्ण समाज कई सालों से विभिन्न प्रकार से शोषण झेल रहा है। सरकार को समावेशी कानून बनाना चाहिए था। समाजसेवी विपिन गर्ग का कहना है इस कानून से विश्वविद्याल...
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