नई दिल्ली, जुलाई 7 -- दिल्ली दंगा 2020 नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी हिस्सों में फरवरी 2020 में हुई साम्पद्रायिक हिंसा के पीछे बड़ी साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत बंद अतहर खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने माना कि आरोपी जमानत पाने का हकदार नहीं है। पीठ ने आरोपी की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें सत्र अदालत के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे इस मामले में राहत देने से मना कर दिया गया था। अतहर पर आरोप है कि वह उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांद बाग में विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजनकर्ता में से एक था। उसने कथित तौर पर वहां भड़काऊ भाषण दिए थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक अतहर ने कथित तौर पर हिंसा की साजिश के ल...