नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- यहां एक एनआईए अदालत ने 2020 के यूएपीए मामले में कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (केसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष मुबीन शाह और दो अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 31 जनवरी, 2026 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने आरोपी शाह, अजीजुल हसन अशै और रिफत वानी को 31 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में पेश न होने पर सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने सहित कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला आईपीसी की धारा 153-A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत दर्ज किया गया था।
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