नई दिल्ली, जून 2 -- नई दिल्ली, का.सं.। पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले में करीब चार साल नौ महीने से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मधेश शंकर को जमानत दे दी। अदालत ने माना कि मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और बड़ी संख्या में गवाहों की जांच अभी बाकी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीतांबर दत्त की अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही पासपोर्ट जमा कराने, किसी समान अपराध में शामिल न होने और कथित तौर पर आईएसआईएस से जुड़े व्यक्तियों से संपर्क न रखने जैसी शर्तें भी लगाई गई हैं। यह भी पढ़ें- यूएपीए केस में चार साल नौ महीने बाद आरोपी को जमानत अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी अगस्त 2021 से जेल म...