नई दिल्ली, मई 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैदराबाद के उद्योगपति निम्मगड्डा प्रसाद के खिलाफ पारित 500 करोड़ रुपये के आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई को सहमति जताई है। इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक अदालत ने रास अल खैमाह इंवेस्टमेंट अथॉरिटी के पक्ष में आदेश पारित किया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की ओर से की गई एक मध्यस्थता प्रक्रिया के विफल रहने का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। रास अल खैमाह इंवेस्टमेंट अथॉरिटी (राकिया) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने शुरू में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ को बताया कि मध्यस्थता प्रक्रिया विफल रही है और अब मामले की सुनवाई अदालत खुद जुलाई में करेगा। पीठ ने सोमवा...