मैनपुरी, फरवरी 26 -- जिन लाइसेंस धारकों के पास यूआईएन आईडी नहीं है उनके लाइसेंस निरस्त माने जाएंगे। इस संबंध में डीएम की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि शासन ने एनडीएएल एलिस पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंस धारकों को एक यूआईएन नंबर जारी किया गया है। जिन लाइसेंस धारकों के पास ये नंबर है, उन्हीं लाइसेंस धारकों के शस्त्र वैध माने जाएंगे अन्यथा उन्हें अपने लाइसेंस थाने या फिर शस्त्र लाइसेंस की दुकानों पर जमा करने होंगे। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि यूपी गृह विभाग ने शस्त्र लाइसेंस के लिए 29 जून 2020 तक पोर्टल पर यूआईएन नंबर के साथ लाइसेंस अपलोड करवाने के निर्देश दिए थे। हालांकि इस संबंध में गृह विभाग ने वर्ष 2014 से ही यूआईएन नंबर जारी करवाए थे। जिन लोगों ने डाटा दे दिया था, उनके लाइसेंस पोर्टल...
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