नई दिल्ली, अगस्त 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व के अधिकारों को बचाते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज व अन्य पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने एआई तकनीक के जरिए तैयार किए गए डीपफेक वीडियो व तस्वीरों को हटाने का भी आदेश दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने माना कि प्रथम दृष्टया युवराज सिंह का पक्ष मजबूत है। यदि उन्हें तत्काल संरक्षण नहीं दिया गया तो उनकी प्रतिष्ठा व व्यक्तित्व अधिकारों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी आधार पर पीठ ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया है। पीठ ने सभी प्रतिवादियों (जिनमें अज्ञात व्यक्तियों को भी शामिल किया गया) को निर्देश दिया कि वे युवराज सिंह के नाम, तस्वीर, आवाज, चेहरे, व्यक्तित्व या उनसे जुड़ी किसी भी पहचान का उनकी अनुमति के बिना व्यक्...