हरदोई, दिसम्बर 18 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक फैसले में युवती के साथ रेप करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि थाना कासिमपुर क्षेत्र के अलीपुर टंडवा निवासी नन्हे ने 23 मई 2022 को युवती के साथ रेप किया। मामले की रिपोर्ट युवती के पिता ने दर्ज कराई। बताया कि घटना से पहले उसकी बेटी सो रही थी। आरोपी उसे उठाकर ले गया और तालाब के पास उसके साथ रेप किया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई जज ने जुर्माना की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ जिला विधिक सेवा प...
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