बहराइच, अगस्त 11 -- कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर लगाया पचास हजार का जुर्माना कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा

अपर सत्र न्यायालय का निर्णय बहराइच, संवाददाता। न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने 12 वर्ष पूर्व युवती के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात मामले में दोषसिद्ध अपराधी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 50 हजार का जुर्माना ठोका गया है, जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

दुष्कर्म की घटना का विवरण पयागपुर थाने के एक गांव निवासी महिला के पति को 22 जून 2014 को डायरिया होने पर शहर स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला एक छोटे बालक के साथ घर पर थी। इसी थाने के बेलवा मोहम्मदपुर निवासी बुधराम लोध पुत्र झगरू ने घर में घुसकर असलहा दिखा जान से उसे व उसके बालक को मारने की धमकी देक...