अलीगढ़, जनवरी 23 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। रोरावर क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने दोषी फूफा को 12 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 40 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने व 10 हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह ने बताया कि मामले में रोरावर क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 22 फरवरी 2025 को दोपहर एक बजे मोहल्ला में ही रहने वाले उनके बहनोई शकील पुत्र नूर मोहम्मद ने उनकी 20 साल की बेटी को ऑमलेट बनवाने के बहाने अपने घर बुलाया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घर आकर युवती ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शकील को गिरफ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.