मैनपुरी, अप्रैल 30 -- तीन साल पहले युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आरोप साबित न होने पर न्यायालय से बरी किया गया है। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम के जज कुलदीप सिंह के न्यायालय में की गई। कुरावली के एक गांव निवासी एक युवती इंटर के बाद उच्च शिक्षा की तैयारी कर रही थी। 11 अक्तूबर 2023 को वह घर से कुरावली बाजार करने गई थी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश शुरू की। पता न चलने पर 13 अक्तूबर को गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। 14 अक्तूबर को जानकारी होने पर पवनेश निवासी सिढ़पुरा थाना कुरावली के खिलाफ युवती की मां ने अपहरण कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने युवती को बरामद कर मेडिकल के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...