आजमगढ़, सितम्बर 30 -- आजमगढ़्र, वरिष्ठ संवाददाता। अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को सश्रम आजीवन कारावास तथा चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह फैसला एससी-एसटी कोर्ट के जज विजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता 19 मई 2023 की रात साढ़े दस बजे पूजा में शामिल होने गई थी। छत पर अकेला पाकर आरोपी अभिषेक चौहान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और धर्मांतरण में अभियुक्त को उम्रकैद होश में आने पर उसने घरवालों को आपबीती सुनाई। पीड़िता के घरवालों के शिकायत करने पर आरोपी अभिषेक चौहान ...