हरिद्वार, मार्च 25 -- परचून की दुकान पर बैठी लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी प्रद्युम्न और अंकित को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 21 सितंबर 2023 को सिडकुल क्षेत्र के गांव में पीड़ित लड़की अपनी परचून की दुकान पर बैठी थी। आरोप है कि तभी वहां पर सामान लेने के बहाने पहुंचे आरोपी प्रद्युम्न और अंकित ने पीड़िता से बलात्कार की कोशिश की थी। पीड़ित के विरोध करने पर हमलावरों ने उस पर चाकू से 10-12 वार किए। पीड़ित के चिल्लाने पर पड़ोसी वृद्ध व्यक्ति ने मौके पर पहुंचक...
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