मधुबनी, फरवरी 26 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। दलित युवती के साथ छेड़खानी करने के आरोप में दोषी करार दिए गए विजय कुमार यादव को कोर्ट ने तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उसपर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। गुरुवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एससी एसटी एक्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने फैसला सुनाया। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता विजय कुमार यादव बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है।आठ वर्ष पूर्व खजौली थाना क्षेत्र में घटना घटी थी। घटना को लेकर पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज कराया था।
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