युवती से गैंगरेप में अभियुक्त को 20 साल की कैद
बुलंदशहर, अगस्त 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या-1 शिवानंद ने वर्ष 2024 में कोतवाली देहात क्षेत्र में एक युवती से गैंगरेप के मामले में अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को 60 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में एक अन्य अभियुक्त को पूर्व में ही सजा सुनाई जा चुकी है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) मनुराज सिंह एवं कुश कुमार ने बताया कि मार्च 2024 को कोतवाली देहात में पीड़ित युवती के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार 24 मार्च 2024 की शाम उनकी 23वर्षीय पुत्री पशुओं का चारा लेकर घर लौट रही थी। आरोप था कि मुजम्मिल पुत्र नूर अहमद उसे खींचकर ईख के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किय...
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