कानपुर, मार्च 24 -- कानपुर देहात,संवाददाता। रसूलाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को ले जाने के मामले की सुनवाई करते हुए एफटीसी प्रथम की अदालत ने युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसपर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि रसूलाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को पड़ोसी युवक शाहरुख 31 अक्टूबर 2018 को अपने साथ ले गया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता की खोज कर शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। इसकी सुनवाई करते हुए एफटीसी प्रथम की अदालत ने शाहरुख को युवती को बहलाकर ले जाने के अपराध में दोषी ठहराते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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