युवती को भगाने के आरोपी की जमानत खारिज
इटावा औरैया, जून 6 -- इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने एक युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के कस्बा लखना निवासी ताजिम उर्फताहिर पुत्र मुख्तार खां के मोबाइल चैट के जरिए रांची झारखंड की रहने वाली एक युवती से सम्पर्क हो गया। बातचीत होने के बाद दोनों शादी करने के लिए राजी हो गए। 13 मई 2026 को ताहिर रांची गया और युवकी को शादी का झांसा देकर भगा ले आया। बाद में उसने शादी सं इंकार कर दिया। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज युवती के रिश्तेदार ने ताहिर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी ताहिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में उसने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र...
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