बरेली, अप्रैल 24 -- युवती को चार लाख में बेचने के मामले में विशेष जज संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट ने आरोपी भगवानदास की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 मई 2025 को आरोपी गीता उसकी बेटी को शादी समारोह में शामिल कराने के बहाने अमरोहा ले गयी थी। बेटी के वापस ना आने पर उसके मां-बाप आरोपी गीता के घर पहुंचे। तब गीता ने बताया कि उसकी बेटी अमरोहा के गांव दाउसराय में है। 15 मई 2025 को युवती के मां-बाप आरोपी गीता के साथ दाउसराय पहुंचे. तब गीता उन्हें एक घर में बैठाकर भाग गयी। यह भी पढ़ें- मौसेरी बहनो से रेप में जमानत ख़ारिज रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया तब खुलासा हुआ कि गीता ने सहअभियुक्त मनीष और भगवानदास निवा...
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