चित्रकूट, अगस्त 14 -- चित्रकूट। एएसजे/एफटीसी अनुराग कुरील की अदालत ने युवती को बहला फुसलाकर राजस्थान ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि तीन सहयोगियों को पांच व दो-दो वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया गया है। राजापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि राजू उर्फ राजेन्द्र मेहता निवासी ग्राम बड़ा थाना सदर जनपद बारा राजस्थान, विपिन मिश्रा निवासी भदेदू थाना राजापुर, चंपालाल व महेन्द्र उर्फ भूपेन्द्र निवासी ग्राम बड़ा थाना सदर जनपद बारा राजस्थान यह सभी उसकी बहन को बहल-फुसलाकर ले जाकर राजस्थान में बंधक बनाए रखा। वहीं पर उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया गया। अपर श...