गुड़गांव, मार्च 23 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सोशल मीडिया पर मैसेज कर युवती को परेशान करने के मामले में सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दीपक यादव की अदालत ने जिले करौली के गढ़ खेड़ा गांव निवासी विमल मीना को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को छह महीने की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 22 सितंबर 2018 को युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विमल कुमार मीना बीते साल से उन्हें परेशान कर रहा है। वह उन्हें गंदे मैसेज करता है। फोन करके धमकी देता है। जब उसके नंबर ब्लॉक कर दिए तो उसने फेसबुक पर उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि फेसबुक पर वह दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देता था।पुलिस ने मामला दर्ज कर विमल को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता ने अदालत में अपने बयान में बताया था कि वह 2010 में जब राजस्...