युवती को गर्भवती करने के दोषी को 10 वर्ष सजा
जमशेदपुर, सितम्बर 30 -- उलीडीह में शादी का झांसा देकर युवती को गर्भवती करने का दोष मंगलवार को एडीजे- 3 मंजू कुमारी की अदालत में राहुल प्रमाणिक उर्फ बॉबी के खिलाफ सिद्ध हो गया। इससे अदालत से 10 वर्ष कारावास की सजा और 10 हजार जुर्माने का आदेश अदालत से हुआ है। मामले में अभियोजन पक्ष के चार गवाहों का अदालत में परीक्षण हुआ था। युवती ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें लड़के की मौत हो गई। इसके बाद मानगो थाने में 16 मार्च 2016 को आरोपी राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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