युवती को अगवा कर दुष्कर्म में दस वर्ष की कैद
बहराइच, जुलाई 25 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायधीश, जलाल मोहम्मद अकबर ने युवती के अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध अपराधी को दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसे अदा न किए जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मोतीपुर थाने के एक गांव निवासनी युवती अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह 4 सितम्बर 2014 नानपारा आई थी। इसी दौरान मोतीपुर थाने के वोटनपुरवा निवासी अजय कुमार पुत्र सुंदर लाल मिला। उससे युवती की पहले से ही जान पहचान थी। उसने युवती को कोल्ड-ड्रिंक पिलाई। उसमें नशा मिला होने से वह अचेत हो गई। जब होश आया तो वह लखीमपुर में थी। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि इस मामले में मोतीपुर थाने में पीड़िता के पिता ने अपहरण की अजय कुमार के विरुद्ध...
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