युवती के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को सात साल कारावास
अलीगढ़, जुलाई 2 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। कोतवाली नगर क्षेत्र में आठ साल पहले युवती से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक इलाके की महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 25 मार्च 2018 को उनकी बेटी को देहलीगेट क्षेत्र निवासी चंचल बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने युवती को बरामद करके बयान कराए, जिसमें उसने बताया कि चंचल उसे मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद ले गया। वहां एक रिश्तेदार के घर के बगल में कमरे में रहा, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे अलीगढ़ छोड़ गया था। इस आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए चार्जशीट दाखिल की। वहीं, मु...
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