नैनीताल, मार्च 18 -- नैनीताल, संवाददाता। चर्चित हत्या मामले में नैनीताल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने आरोपी मो. गुलजार निवासी रहमत नगर, करौला (मुरादाबाद) को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2 अगस्त 2023 को थाना तल्लीताल में मृतका की बहन फरहीन वारसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 1 अगस्त 2023 को आरोपी गुलजार, जो पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता था, मृतका इरम खान को नौकरी दिलाने के बहाने नैनीताल लाया था। यहां एक होटल में उसने इरम को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका की बहन फरहीन वारसी ने तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुलजार उसकी बहन पर थाना मुगलपुरा मुरादाबाद में दर्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.