युवती की हत्यारोपी महिला की जमानत खारिज
बांदा, अगस्त 17 -- बांदा। जिला सेशन कोर्ट ने रंजिश में युवती को लाठी-डंडों से पीटकर मौत के घाट उतारने वाली मुख्य आरोपी महिला रामकली की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। यह आदेश जिला सेशन न्यायाधीश अल्पना की अदालत ने दिया है। कमासिन थाना क्षेत्र के खमरखा निवासी बालकिशुन के अनुसार, 31 मई 2026 को नातिन खुशबू खेतों में बकरी चरा रही थी। तभी रंजिश में गांव की रामकली और छोट्टन ने गाली-गलौज कर उसे लाठी-डंडों से पीटा, इससे इलाज के दौरान खुशबू की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में हत्या समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। बचाव पक्ष ने महिला के तीन बच्चे होने और एफआईआर में 16 दिन की देरी का हवाला देकर जमानत मांगी। वहीं, सरकारी वकील ने कड़ा विरोध करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की, जिसमें डॉ. उमेश कुमार ने खुशबू के सिर में अंदरूनी चोट को मौत का कारण...
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