युवती की मौत के मामले में पति, सास और ससुर की जमानत खारिज
चित्रकूट, अगस्त 18 -- चित्रकूट। जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने युवती की मौत के मामले में नामजद आरोपित पति, सास व ससुर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन सभी पर दहेज के लिए गैर इरादतन हत्या का आरोप है। पुलिस ने रैपुरा थाने में तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज किया था। राजापुर थाना क्षेत्र के पियारिया माफी निवासी धमेंद्र तिवारी ने रैपुरा थाने में तहरीर देकर बताया कि बेटी अंजली की शादी बीते 22 नवंबर 2024 को करौंदी कला निवासी हरीश त्रिपाठी के साथ हुई थी। पति हरीश, सास विद्या देवी, ससुर रामकृष्ण त्रिपाठी व ननद रजनी शादी के बाद से ही बेटी को दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे थे। बेटी के बताने पर उन्होंने कई बार नाते-रिश्तेदारों को बुलाकर पंचायत कराई। फिर भी ससुरालीजन बेटी को प्रताड़ित करने से नहीं माने। फोन के जरिए ब...
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