अलीगढ़, सितम्बर 25 -- अलीगढ़। सिविल लाइन क्षेत्र में छह साल पहले युवक से मारपीट के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने बाल अपचारी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार मामला साल 2020 का है। सिविल लाइन क्षेत्र निवासी हिना ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि कई दिनों से कुछ लोग घर के बाहर चरस गांजा पीते थे। उनके भाई रिजवान ने उन्हें ये कहकर मना किया कि ये सब यहां न करें। लेकिन, आरोपी गालीगलौज करने लगे। शाम को जब रिजवान नमाज पढ़कर लौट रहा था, तभी मुल्जिमों ने गालीगलौज करते हुए मारपीट कर दी। पुलिस ने बाल अपचारी व अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

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