युवक व युवती को सुनाई गई सश्रम आजीवन कारावास की सजा
नवादा, जुलाई 7 -- हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में एक युवती और एक युवक को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 35 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सनाई गई। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को यह सजा सुनाई। पकरीबरावां थाना क्षेत्र अंतर्गत दिऔरा गांव निवासी भवानी कुमारी एवं इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत असमा गांव निवासी सुधांशु कुमार उर्फ छोटू कुमार को सजा सुनाई गई। जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक महबूब उद्दीन ने बताया कि मामला नगर थाना कांड संख्या-1320/24 से जुड़ा है।
मामले की जानकारी बताया जाता है नगर थाना की पुलिस को एक मोटरसाइकिल के पास एक युवक का अधजला शव सिसवां गांव से लुटन बिगहा जाने के रास्ते में मिला था। मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर पुलिस मृतक के घर पहुंच कर शव की पहचान कराई। मृतक की पहचान धमौ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.