पटना, फरवरी 27 -- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-7 सह पॉस्को की विशेष न्यायाधीश मिस रिचा ने सोमवार को आरोपी परमजीत कुमार को पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धारा के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। गवाहों और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धारा के तहत दोषी पाया। यह मामला दनियावां थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 को हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य इकट्ठा कर अदालत में चार्जशीट दायर किया था। इस कांड का स्पीडी ट्रायल करते हुए निष्पादन किया गया है।
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