आजमगढ़, मई 5 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अगवा कर युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने मां-बेटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर तीन-तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 अमर सिंह ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मूल रूप से बलिया जिले के बांसडीह निवासी ओमप्रकाश राजभर मेहनगर कस्बे में किराये के मकान में रहते थे। 24 जनवरी 2022 की शाम करीब पांच बजे उनका 18 वर्षीय पुत्र ओजस कुमार घर से सामान लेने निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह ओमप्रकाश के मोबाइल पर संदेश आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और 35 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई, अन्यथा हत्या की धमकी दी गई।सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की और संदेह के आधार पर ग्राम गौरा, थाना मेंहनगर ...
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