नोएडा, फरवरी 25 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने युवक की हत्या के मामले में 10 साल बाद दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-3 राजेश कुमार मिश्रा की अदालत में हुई। एडीजीसी क्राइम शिल्पी भदौरिया ने बताया कि 16 मार्च 2014 की रात करीब 8:45 बजे गांव बोड़ाकी में 23 वर्षीय युवक सूबे की रेलवे लाइन के समीप हत्या कर दी गई थी। दादरी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा कर घटना के तीन दिन बाद 19 मार्च 2014 को बोड़ाकी गांव के ही रहने वाले दो आरोपियों ईश्वर और गजेंद्र को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि केवल स्वतंत्र गवाह न होने के आधार पर पुलिसकर्मियों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। यद...