नोएडा, मार्च 23 -- अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया इसका भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगीग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने कार की खरीद-फरोख्त के दौरान रुपये के विवाद में युवक की हत्या के मामले में दोषी सुबोध निवासी निलौनी गांव को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सह-आरोपी कपिल, परवेज और कुशलपाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।एडीजीसी क्राइम नितिन त्यागी ने बताया कि घटना 10 मई 2021 की है। रबूपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी राहुल ने पुलिस को बताया था कि उसने अपनी कार का सौदा निलौनी गांव निवासी परवेज से किया था। इसके लिए पांच हजार रुपये बतौर बयान दिए गए थे। करीब दो माह बाद परवेज ने कार लेने से इनकार कर दिया और अपने रुपये वापस मांगे। राहुल ने तुरंत रुपये देने से मना कर दिया, जिससे विवाद बढ़...