बागपत, मार्च 24 -- बागपत। कोर्ट ने मोबाइल के विवाद में युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले पिता और उसके तीन बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं चारों पर 48-48 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि बड़ौत शहर में 12 अप्रैल को युवक उमर की चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। मृतक के भाई वाजिद ने बड़ौत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके भाई उमर ने शहर के युवक समीर से मोबाइल फोन खरीदा था। कुछ दिन में ही मोबाइल खराबी हो गया था। उमर ने मोबाइल वापस लौटाने के लिए समीर के पास फोन किया तो उसने गाली-गलौच कर अभद्रता की। वाजिद ने बताया कि 12 अपैल को वह और उसका भाई सहारा नर्सिंग होम के पास खड़े थे। तभी समीर अपने पिता शफीक उर्फ हड्डी व अपने भाई कदीम और तौफिक के साथ वहां प...