उरई, मार्च 19 -- उरई। संवाददाता 14 साल पहले वर्ष 2012 में कालपी में हुई युवक की हत्या में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि, दोनों दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।डीजीसी क्रिमिनल लखनलाल निरंजन ने बताया कि बीते वर्ष 2012 में कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अदल सराय निवासी नूर नबी ने कालपी कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले सज्जाद व उसके दोनों बेटे जमील व सुल्तान उसके प्लाट को कब्जा किए थे। उसके पुत्र सलीम उर्फ गुजर ने उन लोगों को कई बार रोका लेकिन वह लोग नहीं माने। इसी बात से रंजिश मानते हुए 20 जून 2012 को उसका पुत्र सलीम उर्फ गुजर जब घर के बाहर चारपाई पर लेटा था तभी सज्जाद और उसके दोनों बेटों जमील व सुल्तान व एक अज्ञात व्यक्त...
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