मुजफ्फर नगर, मई 1 -- मुजफ्फरनगर रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट नंबर-1 ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप बालियान ने बताया कि खतौली थाना क्षेत्र के गांव छछरपुर ने खतौली थाने पर गत चार नवंबर 2011 को तहरीर दी कि गांव के आकाश उर्फ सोनू निवासी छछरपुर ने उसके छोटे भाई सूरज को अपनी पत्नी से दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया था। उसके भाई की मात्र एक माह के भीतर जमानत हो गई। जिससे आरोपी उसके भाई से रंजिश रखने लगा। यह भी पढ़ें- खूनी हथियार बना सबूत, पति-पत्नी और बेटी को उम्रकैद 3 नवंबर की शाम को आरोपी उसके भाई को बुलाकर ले गया, लेकिन उसका भाई घर नहीं लौटा। ग्रामीणों ने बताया कि उसके भाई को आकाश उर...
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