युवक की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद
समस्तीपुर, मई 22 -- समस्तीपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। यह भी पढ़ें- युवक की हत्या मामले में तीन को उम्रकैददोषियों की पहचान न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए कल्याणपुर थाना क्षेत्र के हजपुरवा निवासी गुड्डू दास, बबलू दास एवं विक्की साह उर्फ विक्की कुमार को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं कोर्ट ने भादवि 201 में दोषी पाते हुए सभी आरोपियों को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी तथा...
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