फरीदाबाद, फरवरी 18 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की अदालत ने बुधवार को सागरपुर निवासी राहुल की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी। इनमें से सात दोषियों को 45 हजार रुपये का जुर्माना और जबकि दोषी प्रताप पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सदर थाना पुलिस ने एक जनवरी 2022 को मृतक राहुल के पिता धर्मराज की शिकायत पर हत्या के आरोप में आरोपियों के खिलाफमामला दर्ज किया था। जिला अदालत से रीडर के पद से सेवानिवृत्त धर्मराज ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि एक जनवरी 2022 को उनका बेटा राहुल शाम करीब 5:30पर अपने घर से हरिओम से मिलने के लिए निकला था। करीब 6:00 बजे जब उसका बेटा सागरपुर-सुनपेड़ रोड पर पहुंचा तो उसे करीब 10 युवकों ने घेर लिया था। इसका पता चलने पर युवक का पित...
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