बांका, मार्च 11 -- बांका। एक संवाददाता हत्या के एक मामले में मंगलवार को बांका कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला एडीजे द्वितीय अमित मनु की अदालत ने सुनाया। अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटोरिया थाना क्षेत्र के घाघरीजोर गांव निवासी उमाकांत मंडल को यह सजा सुनाई गई है। इस संबंध में गांव के ही विजय यादव ने 21 सितंबर 2018 को कटोरिया थाना में करीब 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि उनके बच्चे और अभियुक्त के बच्चे के बीच खेल के दौरान विवाद हो गया था। उस समय दोनों पक्षों के बीच मामला शांत करा दिया गया था।लेकिन उसी शाम अभियुक्त उमाकांत मंडल अपने सहयोगि...
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