बदायूं, अप्रैल 5 -- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कक्ष की न्यायाधीश रिंकू ने वर्ष 2019 में घर में घुसकर युवक की हत्या किए जाने के मामले में आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक मामला थाना बिसौली क्षेत्र का है, जहां 5 फरवरी 2019 को एक युवक की घर के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वादी मोहम्मद मियां पुत्र मोहम्मद उमर निवासी मालियान थाना बिसौली ने थाने में लिखित तहरीर देकर घटना की जानकारी दी थी।वादी के अनुसार, उनके भाई का पहले ही निधन हो चुका था और उनका भतीजा फारूक पुत्र तौफीक अपनी मां के साथ घर में रहता था। घटना वाले दिन सुबह जब वह घर पहुंचे तो घर के किवाड़ खुले हुए थे। अंदर जाकर देखा तो फारूक मृत...