फिरोजाबाद, अगस्त 12 -- न्यायालय ने मंगलवार को युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे जमा नहीं करने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला शिकोहाबाद थाने से जुड़ा है। जिला मैनपुरी के थाना कुर्रा के गांव बेगमपुर निवासी कृष्णमुरारी पुत्र मिजाजी लाल ने 28 अप्रैल-2015 को शिकोहाबाद थाने में तहरीर दी थी कि उसके पुत्र सुनील कुमार उर्फ रिन्कू को राजू यादव एवं जगवीर सिंह घर से सैफई बुलाकर ले गए थे। दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में शव को फेंक दिया है। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार यादव के द्वारा सम्पादित की गई। मंगलवार को न्यायाधीश ने आरोपी राजू यादव पुत्र जगन्न...