बदायूं, जून 26 -- अपर जिला जज कक्ष संख्या नौ व एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने हत्या कर युवक का शव पेड़ से लटकाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी माना। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। यह भी पढ़ें- किशोर की हत्या मामले के तीन आरोपी गिरफ्तारमामले की शुरूआत अपर शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा के मुबाबिक वादी मुकदमा रामफल सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी धनी नगला ने 11 मार्च 2016 को हजरतपुर थाना में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया, उनका भतीजा शीलेनद पुत्र राजपाल शाम के समय छह बजे घर से आजमपुर बिसोरिया लाखन पुत्र टीकाराम के घर अपना मोबाइल लेने गया था। जब काफी देर तक लौट कर नहीं आया तो उसने वह परिवार के लोगों ने इधर-उधर खेतों में तला...