प्रयागराज, जून 23 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। हंडिया थानाक्षेत्र के चकिया गिर्दकोट गांव में वर्ष 2020 में हुए जमीन के विवाद और मारपीट के दौरान युवक की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 राहुल सिंह की अदालत ने चार दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया तथा अर्थदंड की राशि में से 35 हजार रुपये मृतक मनोज कुमार की पत्नी को तथा 5 हजार रुपये घायल पंती देवी को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रत्नेश कुमार मिश्र, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अधिवक्ता राधा तथा अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर तथा पत्रावलि पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया ।...