गोपालगंज, फरवरी 26 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश नौ राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने अपना उधार दिया पैसा वापस मांगने पर गोली मारकर की गई युवक की हत्या मामले में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी अनिल कुमार शर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता युधिष्ठिर मिश्र की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई । बताया जाता है कि नगर थाने के भीतभेरवा गांव के जाकिर हुसैन ने उचकागांव थाने के नवादा परसौनी गांव के अफसर अली से कपड़ा के व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए और पिकअप खरीदने के लिए छह लाख रुपया उधार लिया था। 14 अगस्त 2020 को जाकिर हुसैन अपने दोस्त गोपालपुर थाने के गोरेयाखाल गांव के म. तबरेज के साथ अफसर अ...