आगरा, अक्टूबर 7 -- युवक की गोली मारकर हत्या समेत अन्य मामले में आरोपित खिलाड़ी यादव उर्फ रामखिलाड़ी निवासी शाहपुर गुर्जर चित्राहाट को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। वादी उपेंद्र यादव उर्फ मलिक यादव ने थाना जैतपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी इंद्रराज यादव और उसके परिवार के लोगों की उनके परिवार से पुरानी चुनावी रंजिश चली आ रही है। इस वजह से उसने 24 जनवरी, 2025 में उन पर जानलेवा हमला किया था। यह भी पढ़ें- मामूली विवाद में चाकू मारने वाले की जमानत याचिका खारिज जिसकी प्राथमिकी थाना चित्राहाट में दर्ज हुई थी। मुकदमा कोर्ट में लंबित है। उक्त मुकदमे में आरोपी विजय प्रताप उर्फ रोल...