युवक की गला घोंटकर हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद
बुलंदशहर, अगस्त 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 धीरेंद्र कुमार तृतीय ने वर्ष 2015 में शिकारपुर क्षेत्र के चर्चित लोकेश हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मुकेश उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दूसरे आरोपी विक्रम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। मामले के तीसरे आरोपी कुलदीप की वाद विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव मलिक ने बताया कि वादी मुकदमा विक्रम सिंह ने 26 दिसंबर 2015 को शिकारपुर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा लोकेश घर पर मौजूद था, तभी आरोपी मुकेश उसे अपने साथ ले गया। देर तक वापस न लौटने पर जब परिजनों ने तलाश शुरू की, तो गांव के पास सरसों के खेत में ल...
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